
चतरा में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं और तेज रफ्तार भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही से आम नागरिकों में बढ़े आक्रोश को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अनुमंडल पदाधिकारी चतरा मोहम्मद जहूर आलम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि भारी वाहनों के अनियंत्रित आवागमन के कारण रोजमर्रा की दुर्घटनाएँ बढ़ रही हैं, विशेषकर स्कूल संचालन के समय यह खतरा और गंभीर रूप ले रहा है।
सुबह के समय जब बच्चे स्कूल जाते हैं, उसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक और हाइवा के आवागमन से दुर्घटना की आशंका अत्यधिक बढ़ जाती है, जिसे अब किसी भी सूरत में नजरअंदाज़ नहीं किया जा सकता।
*08 मई 2026 से लागू होगा कठोर प्रतिबंध*
जारी आदेश के अनुसार 08.05.2026 से अगले आदेश तक जोरी बाजार सीमा में सभी प्रकार के भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध (No Entry) रहेगा।
*यह प्रतिबंध प्रतिदिन सुबह 05:00 बजे से रात 08:00 बजे तक लागू रहेगा*।
साथ ही, प्रशासन ने यह भी निर्देश दिया है कि गोसाीडीह बॉर्डर से जोरी टोल प्लाजा तक किसी भी भारी वाहन की अधिकतम गति सीमा 20 किमी प्रति घंटा रहेगी। स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
*वाहनों की निगरानी और उल्लंघन पर कार्रवाई के निर्देश*
हंटरगंज,वशीष्टनगर जोरी थाना प्रभारी को आदेश दिया गया है कि प्रतिबंधित समय में भारी वाहनों की आवाजाही को हर हाल में रोका जाए। जो भी वाहन निर्धारित समय में नो-एंट्री क्षेत्र में प्रवेश करते पाए जाएंगे, उन पर नियमों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय आम जनता की सुरक्षा, स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही और दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से लिया गया है।
आम जनता ने निर्णय का स्वागत किया।स्थानीय लोगों ने एसडीओ कार्यालय द्वारा लिए गए इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह आदेश लंबे समय से उठाई जा रही मांगों को पूरा करता है।
बच्चों और राहगीरों की सुरक्षा को देखते हुए इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
