
चतरा। चतरा पुलिस ने अफीम तस्करों के खिलाफ दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रु मूल्य का मादक पदार्थ अफीम एवं अफीम डोडा बरामद किया है। इसके साथ ही तीन तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। आज जिला मुख्यालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में चतरा एसपी अनिमेष नैथानी ने बताया कि रविवार को दोपहर मिली गुप्त सूचना के आधार पर सिमरिया के एसडीपीओ शुभम भाऊसाहब के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में सिमरिया थाना क्षेत्र के बगरा चतरा सड़क पर ग्राम बजराही के पास तस्करों की टीवीएस लूना मोटरसाइकिल की डिक्की से 7.196 कि०ग्रा० अफीम एवं घर से भी एक केन में रखा अफीम और तीन प्लास्टिक के बोरा में 78.4 किलोग्राम डोडा बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में सिमरिया थाना क्षेत्र के लुतीडीह गांव के टोला धोंधीबार के जीवलाल गंझू (36 वर्ष) पिता स्व० लालधन गंझू एवं इचाक कला गांव के मो० फैजान मलिक( 26 वर्ष) पिता ईस्लाम मलिक को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि दो अन्य तस्कर भागने में सफल रहे। फरार तस्करों में इचाक कला के हैदर खान उर्फ दिवान पिता मो० हदिस एवं दिलावर खान पिता मुर्तुजा खान की पहचान की गई है। उन्होंने बताया कि बरामद अफीम का अनुमानित मूल्य 54 लाख रु है। इस संदर्भ में सिमरिया थाना काण्ड सं0-96/26. दिनांक 24.05.2026, धारा- 8/15 (सी)/18 (सी)/25/27 (ए) एनडीपीएस एक्ट दर्ज किया गया है। एसपी श्री नैथानी ने बताया कि एक अन्य मामले में चतरा पुलिस ने लावालौंग थाना क्षेत्र के इचाहर गांव के वन क्षेत्र से -361.52 किलोग्राम अफीम डोडा,23.820 किलोग्राम अफीम डोडा एवं पोस्ता दाना का मिश्रण एवं 25.290 किलोग्राम पोस्ता दाना बरामद किया है। एसपी अनिमेष नैथानी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लावालौंग थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में अफीम डोडा का भंडारण किया गया है और तस्कर पिकअप वाहन से निकालने की फिराक में लगे हैं। सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में सफलता मिली। कहा कि इस मामले में इचाहर गांव के एक तस्कर कैलाश गंझु पिता धनेश्वर गंझु को गिरफ्तार किया गया। अन्य तीन अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। इनकी निशानदेही पर तीन अलग अलग स्थानों से अफीम डोडा और पोस्ता दाना की बरामदगी की गई। एसपी ने बताया कि बरामद अफीम डोडा व पोस्ता दाना की अनुमानित मूल्य 54-55 लाख रु के आसपास है। इस संबंध में लावालौंग थाना कांड सं0-32/26, दि०-24.05.2026 धारा 15 (सी)/18 (बी) एनडीपीएस एक्ट दर्ज किया गया है।
