
चतरा। मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चतरा के नव पदस्थापित तेजतर्रार एसपी अनिमेष नैथानी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इनकी पदस्थापना के बाद से लगातार अफीम तस्करों की खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। बीते 18 मई को चतरा पुलिस ने दो अलग अलग कार्रवाई में 20 लाख रु मूल्य का अफीम एवं डोडा बरामद किया है। आज जिला मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी अनिमेष नैथानी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार की सीमा पर अवस्थित हंटरगंज थाना क्षेत्र के गोसाईडीह के पास एक संदिग्ध व्यक्ति टेम्पू में सवार होकर काले रंग के बैग के साथ बिहार के गयाजी की ओर जा रहा है। सूचना के पश्चात चतरा के एसडीपीओ संदीप सुमन के नेतृत्व में छापामारी टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को हिरासत में ले लिया। एसपी श्री नैथानी ने बताया कि युवक के बैग से 2 किलो 900 ग्राम अवैध अफीम बरामद किया गया। बरामद अफीम का मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में 15 लाख रु है। बताया कि गिरफ्तार तस्कर चतरा सदर थाना क्षेत्र के सिकीद गांव का अनिल कुमार यादव है। इस संबंध में हंटरगंज थाना कांड संख्या सं-77/2026, दिनांक 18.05.2026, धारा-18 (सी)/22/27 (ए)/28/29 एनडीपीएस एक्ट दर्ज की गई है। वहीं एक अन्य मामले में पुलिस ने लावालौंग थाना क्षेत्र के कोलकोले गांव के पास एक जायलो वाहन से 169 किलो 980 ग्राम अफीम डोडा बरामद किया है। इस आशय की जानकारी देते हुए सिमरिया अनुमंडल के एसडीपीओ शुभम भाऊ साहेब ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि लावालौंग की तरफ जाने वाले रास्ते में एक महिन्द्रा जायलो गाड़ी पर अवैध डोडा लेकर जा रहा है। सूचना का सत्यापन एवं कार्रवाई हेतु एक छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम- कोलकोले मे चेकिंग लगाया गया। चेकिंग के दौरान ग्राम- भुसाड़ की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार महिन्द्रा जायलो गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया परंतु उक्त वाहन के चालक द्वारा वाहन को लेकर भाग निकला जिसका पिछा किया गया, पिछा करने के क्रम में उक्त महिन्द्रा जायलो वाहन ग्राम- सोहावन के जंगल में फंस गया तब उक्त वाहन के चालक द्वारा महिन्द्रा गाड़ी को छोड़कर भागने में सफल रहा। उक्त महिन्द्रा गाड़ी से 08 बोरा डोडा जप्त किया गया, जिसका वजन करीब 169.980 किलोग्राम है। उन्होंने बताया कि बरामद अफीम डोडा का मुख्य लगभग 5 लाख रु है। इस संबंध में लावालौंग थाना कांड सं0- 30/26, दि0- 18.05.2026 धारा- 15 (सी)/18 (बी) एनडीपीएस एक्ट दर्ज किया गया है।
