
लावालौंग (चतरा): अवैध अफीम की खरीद-बिक्री कर उसे पंजाब ले जाने की तैयारी में लगे चार लोगों को लावालौंग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छापामारी के दौरान अभियुक्तों के पास से 2.5 किलोग्राम अवैध अफीम, चार लाख रुपये नगद, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए। एक अन्य संदिग्ध पुलिस को देखकर भागने में सफल रहा। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हेडुम गांव निवासी मुनेश्वर कुमार यादव और दिनेश कुमार यादव अवैध अफीम की खरीद-बिक्री कर रहे हैं। सूचना में कहा गया था कि वे कुछ ही देर में अफीम लेकर पंजाब की ओर निकलने वाले हैं।
सूचना के सत्यापन और त्वरित कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी पु०अ०नि० चंदन कुमार के नेतृत्व में छापामारी दल गठित किया गया। दल में पु०अ०नि० वाजिद अली, थाना के सशस्त्र बल के जवान और स्थानीय चौकीदार शामिल थे। पुलिस टीम ने हेडुम गांव में हरदेव यादव के पास छापामारी की। इस दौरान अवैध अफीम की खरीद-बिक्री तथा इसे पंजाब ले जाने की तैयारी कर रहे चार लोगों को पकड़ा गया। मौके पर मुनेश्वर यादव के कब्जे से 2.5 किलोग्राम अवैध अफीम, चार लाख रुपये नगद और मोबाइल फोन बरामद हुए। बरामद सामग्री में इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी शामिल है, जिससे अफीम के व्यापारिक कारोबार की आशंका जताई जा रही है। चतरा में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और पिछले कुछ महीनों में लावालौंग क्षेत्र से कई मामलों में अफीम बरामद हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त मे मुनेश्वर कुमार यादव, उम्र लगभग 30 वर्ष, पिता हरदेव यादव, निवासी हेडुम, लावालौंग। कमलेश कुमार यादव, उम्र लगभग 19 वर्ष, पिता हरदेव यादव, निवासी हेडुम, लावालौंग। पंकज कुमार, उम्र लगभग 19 वर्ष, पिता नरेश यादव, निवासी हेडुम, लावालौंग। राकेश कुमार यादव, उम्र 19 वर्ष, पिता काली यादव, निवासी गरहे टोला गेरुआडीह, लावालौंग शामिल है । पुलिस के अनुसार, मुनेश्वर कुमार यादव पहले भी अफीम तस्करी के आरोप में जेल जा चुका है। हरियाणा के करनाल सिविल लाइन थाना में उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज है। वहीं कमलेश कुमार यादव के विरुद्ध पंजाब में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ कर अफीम की आपूर्ति श्रृंखला, खरीदारों और पंजाब में इसके इस्तेमाल के संभावित लिंक का पता लगाया जाएगा। फरार संदिग्ध की तलाश भी जारी है। इस मामले में लावालौंग थाना कांड संख्या 74/26, दिनांक 11 अक्टूबर 2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 17(सी), 18(बी) और 27(ए) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पकड़े गए चारों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।
