कुन्दा प्रखंड क्षेत्र के सिक्कीदाग पंचायत अंतर्गत भौरुडीह गांव में रविवार को वन अधिकार समिति के अध्यक्ष विलास भारती की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। वही सभा का संचालन लालदेव भोक्ता ने किया। ग्राम सभा में वन अधिकार समिति व झारखंड प्रभारी अशोक भारती मुख्य रूप से उपस्थित हुए। ग्राम सभा को संबोधित करते हुए अशोक भारती ने कार्यक्रम में वन अधिकार अधिनियम 2006 संशोधित नियम 2008 व संशोधित नियम 2012 के बारे में लोगों को विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में निवास करने वाले वैसे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति, व अन्य परंपरागत वन निवासी जो वन भूमी पर निवास कर रहे हैं, वैसे लोगों को उक्त भुमि पर खाद्य पदार्थ की खेती कर जीविका चलाने का अधिकार है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम पारित किया गया है। उन्होंने आगे कहा की जल जंगल जमीन के अधिकार को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने वन अधिकार कानून बनाया है जिसका लाभ हम भोले-भाले ग्रामीणों को जानकारी के अभाव में नहीं मिल पा रहा है।जिसके कारण वन विभाग के कर्मी वन भूमि पर निवास करने वाले लोगों को आए दिन डराते धमकाते रहते हैं,लेकिन हमलोगो को डरने की आवश्यकता नही है इसके लिए भारत सरकार के द्वारा कानून बनाया गया है जिसके तहत हमलोगों को हक व अधिकार को प्राप्त करने के लिए एकजुट होकर कानूनी रूप से लड़ने की आवश्यकता है। ग्राम सभा कार्यक्रम में ईश्वरी भारती, राजमणि देवी,ललिता देवी, अकल रविदास, शंभू यादव, नरेश यादव,अनिल यादव समेत कई अन्य लोग मौजूद हुए।
कुन्दा,रंजीत शौंडिक

