चतरा समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में उपायुक्त श्री अबु इमरान की अध्यक्षता में बच्चों में ड्रग्स और मादक द्रव्यों के सेवन एवं अवैध तस्करी की रोकथाम को लेकर समीक्षात्मक बैठक की गई।बैठक में मुख्य रूप से पुलिस उपाधीक्षक से किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 77 और 78 के अन्तर्गत कितने थानों में किये गए एफ.आई.आर की जानकारी ली गई तथा बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी को इस संदर्भ में प्रशिक्षण की स्थिति की जानकारी उन्होने लिया।जिला शिक्षा पदाधिकारी से सभी विद्यालयों में प्रहरी क्लब का गठन, सीसीटीवी अधिष्ठापन की मौजुदा स्थिति की जानकारी ली गई। उन्होने कहा कि कोटपा एक्ट के तहत 100 मीटर की दुरी के अंदर कोई भी तंबाकु विक्रेता का दुकान नहीं होना चाहिए इसकी मौजुदा स्थिति की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।डी एडीक्शन सेंटर्र खोलने को लेकर जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी के द्वारा जानकारी ली गई। बैठक में संबंधित विभागों के पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि माननीय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली द्वारा 18 बिन्दुओं पर मांगी गई प्रतिवेदन को अविलम्ब जिला बाल संरक्षण कार्यालय चतरा में उपलब्ध कराने को कहा गया।उक्त बैठक में पुलिस उपाधीक्षक (मु0), उत्पाद अधीक्षक, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, विधि सह परिवीक्षा अधिकारी, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य, किशेर न्याय बोर्ड के सदस्य एवं चाईल्ड लाईन के कार्यकर्ता समेत अन्य उपस्थित थे।
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