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Thursday, October 16, 2025
Chatra News

चतरा ब्लॉक में ईआरओ सह एसडीएम मो जहूर आलम की अध्यक्षता में एसआईआर को लेकर बैठक आयोजित।

चतरा सदर ब्लॉक के सभाकक्ष में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर एक विशेष बैठक आहूत की गई ।इस बैठक की अध्यक्षता इलेक्ट्रॉल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ईआरओ) सह एसडीएम मुहम्मद जहूर आलम ने किया।इस मौके पर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ए ईआरओ) सह बीडीओ हरिनाथ महतो (ए ईआरओ) असिस्टेंट इलेक्ट्रॉल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर सह सीओ अनिल कुमार एवं  प्रखंड के सभी (बीएलओ) बूथ लेवल ऑफिसर और पर्यवेक्षक बैठक में मुख्य रूप से शामिल हुए। ईआरओ  ने बताया कि मतदाताओं को चार श्रेणियों में बांटा गया है। मतदाता श्रेणी (ए) में वे मतदाता शामिल हैं जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज हैं।ऐसे मतदाता को वर्ष 2003 की मतदाता सूची में जिस पृष्ठ पर नाम दर्ज है, उसकी फोटोकॉपी देनी होगी। उन्होंने बताया कि फॉर्म के साथ भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित 11 प्रकार के प्रमाण पत्र में से कोई एक प्रमाण पत्र देना है।  दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है, (1) पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश (2) भारत सरकार/बैंक/एलआईसी/द्वारा 1 जुलाई 1987 से पूर्व जारी कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/दस्तावेज। (3) बैंक द्वारा जारी प्रमाण पत्र। (4) पासपोर्ट। (5) बोर्ड और विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन,शिक्षा प्रमाण पत्र। (6) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निवास प्रमाण पत्र। (7) वन अधिकार पट्टा। (8) अन्य पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति/जनजाति या जाति प्रमाण पत्र। (9) भारतीय नागरिकता रजिस्टर। (10) स्थानीय या राज्य द्वारा बनाए रखा गया परिवार रजिस्टर। (11) सरकार द्वारा दी गई किसी भी भूमि/मकान का साक्ष्य।

मतदाता श्रेणी(ख) में वे मतदाता शामिल हैं जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है और जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है। ऐसे मतदाता को जन्म और जन्म स्थान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
*मतदाता श्रेणी (ग)* में वे मतदाता शामिल हैं जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है। ऐसे मतदाता को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 11 प्रकार के प्रमाण पत्रों में से एक और माता या पिता की 2003 की मतदाता सूची की एक फोटोकॉपी प्रस्तुत करनी होगी।
मतदाता श्रेणी (घ) के मतदाता जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है। ऐसे मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपेक्षित 11 प्रकार के प्रमाण पत्रों में से एक और माता और पिता दोनों की 2003 की मतदाता सूची की एक फोटोकॉपी/चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 11 प्रकार के प्रमाण पत्रों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

मालूम हो  कि वर्ष 2003 में चतरा प्रखंड में कुल 31447 मतदाता थे। जबकि वर्तमान में मतदाताओं की संख्या लगभग1 लाख 13 हज़ार है। चतरा प्रखंड में फ़िहलाल 126 बीएलओ और 13 पर्यवेक्षक हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल एसआईआर की तारीख तय नहीं की गई है परंतु कार्य जारी कर दिया गया है।

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