अबुआ आवास योजना के बृहद प्रचार प्रसार हेतु मंत्री, उपायुक्त व उप विकास आयुक्त ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखा कर किया रवाना,24 नवम्बर से 26 दिसम्बर तक चलने वाले “आपकी योजना-आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम में कई परिवार अबुआ आवास योजना से होंगे लाभान्वित



चतरा : ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के निर्देशानुसार आज जिला ग्रामीण विकास अभिकरण चतरा द्वारा अबुआ आवास योजना के बृहद प्रचार प्रसार हेतु जागरूकता रथ को रवाना किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार सत्यानंद भोक्ता शामिल हुएं। उपायुक्त अबु इमरान ने माननीय मंत्री के आगमन पर उन्हें पौधा भेंट कर उनका स्वागत किया। इसके पश्चात माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता, उपायुक्त श्री अबु इमरान, उप विकास आयुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
आपकी योजना-आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम अन्तर्गत दिनांक 24 नवम्बर, 2023 से 26 दिसम्बर 2023 तक प्रत्येक पंचायत में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पंचायत स्तरीय शिविर में ही योग्य परिवारों से अबुआ आवास योजना के लिए आवेदन प्राप्त किये जाएंगे।
अबुआ आवास योजना (AAY) की विशेषताएँ
AAY अन्तर्गत स्थानीय सामग्री तथा डिजाइन का उपयोग करते हुए तीन कमरे के आवास का निर्माण न्यूनतम 31 वर्ग मीटर में किया जाएगा, जिसमें स्वच्छ रसोईघर भी शामिल है।अबुआ आवास योजना घरों को अनिवार्य रूप से परिवार की महिलाओं के नाम पर पंजीकृत किया जाएगा। महिला की मृत्यु या अनुपस्थिति की स्थिति में, परिवार के मुखिया के नाम पर आवास पंजीकृत किया जा सकता है। प्रति यूनिट आवास की सहायता राशि रू 2.00 लाख होगी। AAY के लाभुकों को स्वच्छ भारत मिशन से अभिसरण के माध्यम से शौचालय निर्माण के लिए सहायता दिये जाने का भी प्रावधान है। घर के निर्माण के लिए यूनिट सहायता राशि के अलावा मनरेगा के तहत अधिकतम 95 मानव दिवस अकुशल मजदूरी भुगतान करने का प्रावधान है।मापदंडों के आधार पर लाभार्थियों की पहचान, चयन तथा संबंधित ग्राम सभा के द्वारा चयनित लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा। लाभार्थियों को सहायता राशि का भुगतान केवल आधार से जुड़े हुए उनके बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाएगा।
इस योजना का लाभ वैसे परिवारों को दिया जाएगा जो निम्नांकित मापदंड के अंतर्गत आते हैं
कच्चे घरों में रहने वाले परिवार, आवासविहीन एवं निराश्रित परिवार, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (PVTG) के परिवार, प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार, कानूनी तौर पर रिहा किये गये बंधुआ मजदूर, वैसे परिवार, जिन्हें राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना यथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण / बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना / बिरसा आवास योजना / इंदिरा आवास योजना इत्यादि आवास का लाभ नहीं दिया गया हो।