अवैध खनन, परिवहन व भंडारण के विरूद्ध जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर उपायुक्त नेकिया प्रेस कॉन्फ्रेंस। विभिन्न माइंसों पर 47 करोड़ 18 लाख 46 हजार 248 रू. का लगा फाइन


Chatra : समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में उपायुक्त श्री रमेश घोलप की अध्यक्षता में अवैध खनन, परिवहन व भंडारण के विरूद्ध अब तक जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपायुक्त ने कहा माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड सरकार के निर्देश पर माइनिंग के क्षेत्र में इलीगल गतिविधियों चाहे वह अवैध खनन हो, परिवहन हो, भंडारण हो इस पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद है। अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में चार सदस्य टीम का गठन कर पत्थर खनन पट्टों की प्रशाखीय मापी कि जा रही है। अभी तक जो छः खनन पट्टों की मापी हुई है जिसमें 47 करोड़ 18 लाख 46 हजार 248 का फाइन अभी तक किया गया है तथा शेष खनन पट्टों की प्रशाखीय मापी की जा रही है जो खनन पट्टों की मापी हुई है उसमें भी कुछ माइंस की बढ़ोतरी की संभावना है और विगत एक माह में 2 लाख 53 हजार सीएफटी बालू/पत्थर का स्टॉक भी प्रशासन ने जप्त किया है। साथ ही 18 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है और भविष्य में भी अवैध खनन को लेकर प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगी। बताते चले कि 06 खनन पट्टों के प्रशाखीय मापी में श्री संजय कुमार सिंह मौजा सिकरी अंचल सिमरिया जिससे 30538776.00 रू, जय शिव कंस्ट्रक्शन मौजा चटनिया अंचल चतरा 141803610.00, एपीएन डेवलपर्स एण्ड स्टोन पीभीटी एलटीडी मौजा चटनिया अंचल चतरा 172357677.00, मॉ सुरूची स्टोन वर्क्स मौजा मिश्रौल अंचल चतरा 95507611.00, चटनिया माइंस मौजा चटनिया अंचल हंटरगंज 8638574.00 रुपया का कुल फाइन किया गया हैं। जिसमें 6ठे माइंस में सीताराम बाबू मौज अकता हंटरगंज से 2 करोड 30 लाख का कारण पृच्छा मांगा गया है। जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उसपर फाईनल डिमांड दिया जायेगा भुगतान हेतु। आगे उन्होने बताया कि उक्त खनन पट्टों में कुछ खनन पट्टा क्षेत्र में चलान से अधिक खनन करते हुए पाया गया, कुछ प्रशाखीय मापी में खनन पट्टा क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में खनन कार्य पाया गया। उक्त सभी माइंसों के उपर फाइन लगाया गया है। साथ ही वर्तमान में खनन कार्य को भी बंद करा दिया गया है। उक्त फाइन राशि में से जिला खनीज फाउण्डेशन ट्रस्ट मद मे जमा होनेवाले 2801171.00 रू. को डीएफएफटी गाईड लाइन के अनुसार जिले के विकास कार्यों में लगाया जाएगा। कुछ माइंस ऐसे भी हैं जो लीज एरिया से हटकर भी सरकारी जमीन पर उत्खनन का कार्य किया गया है उसका लीज रद्द करने का अनुशंसा किया गया है, उसी क्रम में जिला खनन पदाधिकारी के द्वारा उनको टोटिस भी निर्गत किया गया है। रूल के हिसाब से जो खनन का कार्य है उसपर भी रोक लगा दिया गया है।जनवरी 2025 में प्रशासन द्वारा कुल 18 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं 2 लाख 29 हजार 800 सीएफटी बालू और 3800 सीएफटी स्टोन जप्त किया गया है। खनीजों के अवैध परिवहन में कुल 15 वाहन जप्त किए गए हैं। अवैध परिवहन में पकड़े गए वाहनों से दंड की राशि 205838 रू. की वसूली की गई है। उपायुक्त ने सभी से अपील करते हुए कहा कि अवैध खनन, परिवहन व भंडारण से संबंधित जानकारी अविलम्ब संबंधित अंचल अधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, पुलिस अधीक्षक या फिर मुझे दें। अवैध खनन, परिवहन व भंडारण में संलिप्त लोगों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर समाहर्ता अरविन्द कुमार, अनुमण्डल पदाधिकारी चतरा जहुर आलम, जिला खान निरीक्षक राजेश हांसदा, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधु समेत अन्य संबंधित उपस्थित थे।