न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी सह आईएस एसडीओ सन्नी राज ने अनुमंडल क्षेत्र में लगाया निषेधाज्ञा


सिमरिया/चतरा : न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी सह आईएस अनुमंडल पदाधिकारी सन्नी राज ने अनुमंडल क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत 144 निषेधाज्ञा लगाया गया है। यह निषेधाज्ञा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा झारखण्ड विधानसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा की तिथि से सम्पूर्ण सिमरिया अनुमण्डल क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है।इस अवधि में विभिन्न राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों के द्वारा चुनाव प्रचार हेतु जन-सभा/जुलूस का आयोजन किया जाएगा। जनसभा एवं जुलूस में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्द्धा के कारण शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित/आतंकित किये जाने तथा विधि-व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेश की भावना फैलाने के लिए अवांछित असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण लोक शांति भंग हो सकती है एवं भयमुक्त तथा निष्पक्ष निर्वाचन में बाधा आ सकती है।उपरोक्त परिपेक्ष्य में मैं, सन्नी राज, आईएएस अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमरिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिमरिया अनुमण्डल अन्तर्गत स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने हेतु संतुष्ट होकर चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति होने तक अथवा अधिकतम 60 दिनों तक जो पहले हो चतरा जिला के सिमरिया अनुमण्डल के सम्पूर्ण क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू करते हुए निम्नांकित आदेश जारी रहेगा।जिसमें किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन उम्मीदवार अभ्यर्थी के द्वारा राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या किसी भी प्रकार का प्रदर्शन बिना सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जाएगा।जुलूस में किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का धारदार हथियार (अस्त्र एवं शस्त्र) जो मानव शरीर के लिए घातक हो, को लेकर चलने पर प्रतिबंध है। चुनावी अभियान, प्रचार के दौरान उपयोग में लाये जाने वाले वाहन बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति या बिना प्राधिकृत वाहनों का उपयोग नहीं किया जायेगा। रैली सभा एवं धरना में सरकारी सम्पति का उपयोग बिना अनुमति के उपयोग करना वर्जित रहेगा एवं अतिकमण नहीं किया जाएगा।कार्यक्रम के दौरान लॉउडस्पीकर एक्ट-1955 अनुपालन करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि ध्वनि विस्तार यंत्र द्वारा धारा में निर्धारित मानक स्तर तक ध्वनि उत्पन्न हो तथा प्रातः 6:00 बजे से 10:00 बजे रात्रि तक ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करेंगे।कार्यक्रम के दौरान लॉउडस्पीकर का उपयोग शांति पूर्ण रूप से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन करेंगे।ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के आलोक में सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त कर किया जाएगा।कार्यक्रम के दौरान किसी जाति,धर्म,सम्प्रदाय विशेष को संबोधित नहीं किया जाय तथा ऐसा कोई भी नारा,भाषण नहीं दिया जाए, जिससे सम्प्रदायिक सोहार्द बिगड़े एवं भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों का अनुपालन करेंगे।किसी सरकारी भवन, दीवार ,परिसर सम्पत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर,पम्पलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झण्डा लगाना, होर्डिंग लगाना भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) मार्गदर्शिका, प्रावधानों के तहत् ही करेंगे। सार्वजनिक स्थलो पर प्रचार-प्रसार का कार्य सक्षम प्राधिकार के अनुमति के उपरान्त ही किया जायेगा।