चतरा उपायुक्त ने नियोजन अधिनियम 2021 का अवहेलना करने वाले नियोजकों के प्रति सख्त। विभिन्न नियोजकों को भेजा गया नोटिस
चतरा उपायुक्त रमेश घोलप ने जिले के विभिन्न नियोजकों को झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन 2021 के तहत नोटिस निर्गत किया है। उल्लेखनीय है कि 12 सितंबर 2022 से यह अधिनियम झारखंड प्रदेश में प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम के तहत 10 या 10 से अधिक मानव बल वाले निजी क्षेत्र के नियोजकों को 40 हजार मासिक वेतन/ पारिश्रमिक तक वाले 75 प्रतिशत वाले पदों को स्थानीय उम्मीदवारों से भरा जाना अनिवार्य बनाया गया है। यह अधिनियम सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों कि आउटसोर्सिंग एजेंसी पर भी लागू होता है। इस अधिनियम के अनुपालन के क्रम में महेंद्र प्रसाद केशरी सिमरिया एवं वोल्टेक ओ एंड एम सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, एनटीपीसी टंडवा चतरा को अधिनियम एवं तत्संबंधीनियमावली की विभिन्न धाराओं के अनुपालन हेतु नोटिस दिया गया था। उक्त के अनुपालन नहीं करने की स्थिति में उपायुक्त रमेश घोलप ने शास्ति(दण्ड) की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इसी तरह एनटीपीसी के कई कॉन्ट्रेक्टर को तीन दिनों के अंदर अधिनियम/नियमावली के अनुपालन के लिए झारनियोजन पोर्टल पर निबंधन कराने का निर्देश दिया।