

चतरा। आगामी धनतेरस एवं दीपावली पर्व को देखते हुए चतरा अनुमंडल पदाधिकारी जहूर आलम ने सुरक्षा और जनसुविधा की दृष्टि से बाजार क्षेत्र में भारी एवं व्यवसायिक मालवाहक वाहनों के परिचालन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।जारी आदेश के अनुसार 18 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12 बजे से लेकर 20 अक्टूबर 2025 की रात्रि 2 बजे तक चतरा अनुमंडल क्षेत्र में सभी प्रकार के भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। इस दौरान केवल अत्यावश्यक वाहनों को विशेष अनुमति के साथ आने-जाने की छूट दी जा सकती है।प्रशासन का कहना है कि धनतेरस और दीपावली के दौरान शहर के बाजारों में खरीदारी के लिए आम जनों की भारी भीड़ उमड़ती है, जिससे देर रात तक यातायात दबाव बना रहता है। ऐसे में भारी वाहनों की आवाजाही से न केवल जाम की स्थिति पैदा होती है, बल्कि दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है।सदर अनुमंडल पदाधिकारी जहूर आलम ने सभी थाना प्रभारियों और पुलिस निरीक्षकों को आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं बाजार क्षेत्र में निरंतर गश्ती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने आम जनता से भी सहयोग की अपील की है ताकि पर्व शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में मनाया जा सके।