पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन की अध्यक्षता में अफीम पर पूर्णतः पाबंदी लगाने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया।


चतरा जिले की ज्वलन्त समस्याओं में शामिल अफीम की तस्करी, खेती एंव उपयोग पर पूर्णतः पाबंदी लगाने को लेकर आज पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन की अध्यक्षता में एक्शन प्लान तैयार किया गया। पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में हुई बैठक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, उत्तरी एवं दक्षिणी, सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सभी पुलिस निरीक्षक, परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, चतरा, वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी, सभी थाना प्रभारी / ओ०पी० प्रभारी शामिल हुए।इस उच्च स्तरीय बैठक में उक्त बैठक में निर्देश दिया गया कि बड़े तस्करों के विरूद्ध पी०आई०टी० एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत प्रस्ताव समर्पित करें, जिसमें उसके संपत्ति का भी सत्यापन कर विवरणी अंकित करें ताकि संपत्ति जप्ती की कार्रवाई की जा सकें। बैठक में निर्णय लिया गया कि अफीम की खेती से होने वाले दुष्परिणाम के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में बैठक कर व्यक्तियों को जागरूक किया जाय। पूर्व के एन०डी०पी०एस० एक्ट के काण्डों में संलिप्त अभियुक्तों एवं वन विभाग के भूमि पर अतिक्रमण कर अफीम की खेती करने के संबंध में दर्ज मामलों की गॉववार सूची तैयार कर 47 एन०डी०पी०एस० एक्ट एवं द०प्र०स० की धारा 107 एवं 110 के तहत कार्रवाई किया जाय। पूर्व के वर्षों में अफीम की खेती किये जाने वाले स्थानों के जी०आर० को संधारित किया गयाहै, जिसका सत्यापन कर आवश्यक कार्रवाई करें। सैटेलाईट इमेज एवं ड्रोन कैमरे के माध्यम से वर्तमान में अफीम की खेती हेतु वैसे स्थानों को जहाँ पर वन / जंगल झाड़ी की कटाई की गई है उन स्थानों को चिन्हित कर वन अधिनियम की धारा के तहत कड़ी कार्रवाई करें। मुखिया, सरपंच, चौकीदार, वनरक्षी, बीज भण्डार दूकानदार, गणमान्य व्यक्तियों एवं अन्य ग्राम अधिकारी को 47 एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत नोटिस निर्गत करने तथा 47 एन०डी०पी०एस० एक्ट के संबंध में अवगत कराएं की जैसे ही आपकी जानकारी में यह आए कि किसी भूमि पर अफीम पोस्ता, कैनेबिस के पौधे या कोका के पौधे की अवैध खेती की गई है तो उसकी सूचना अविलम्ब संबंधित थाना प्रभारी / पुलिस पदाधिकारी को या धारा 42 में उल्लेखित किसी विभाग के किसी अधिकारी को देंगे और सरकार के प्रत्येक ऐसे अधिकारी, पंच, सरपंच और अन्य ग्राम अधिकारी जो इसकी सूचना नहीं देंगे वह दंड के भागी होंगे।