गिद्धौर(चतरा)थाना परिसर में सोमवार को लोक प्रेरणा केंद्र सब सेंटर चतरा के तत्वाधान में चौकीदारों के साथ बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से चाइल्ड लाइन सदस्य अनीता मिश्रा सरोज तिर्की राकेश गंझु एवं प्रेरणा रिमेडियल कोचिंग सेंटर के सुनील ठाकुर उपस्थित थे। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने बाल विवाह बाल मजदूरी हिंसा एवं बच्चों के अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी बताया गया कि प्रखंड में ऐसे कई बाल मजदूर हैं जो ठेकेदारों के माध्यम से दूसरे राज्य पलायन कर रहे हैं साथ ही कई नाबालिक बच्चे व बच्चियों की शादी किया जा रहा है जिस पर सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है उन्होंने बताया कि बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत दोषी है दोषियों को दो साल की जेल या एक लाख रुपये जुर्माना या दोनों हो सकता है। शादी करने के लिए बच्ची का उम्र 18 वर्ष वह लड़के की उम्र 21वर्ष होना अनिवार्य है। उससे पहले शादी करना कानूनन जुर्म है। साथ ही नाबालिक बच्चे या बच्चियों की विवाह में शामिल होने वाले बारातियों व शादी करवाने वाले मौलवी या पंडित पर भी कार्रवाई की जा सकती है। नाबालिगों की शादी में उपस्थित होना भी कानूनन अपराध है उन्होंने कहा कि प्रखंड में अगर ऐसी घटना कहीं भी होति है तो टोल फ्री नंबर 1098 पर संपर्क कर जानकारी देने का अपील किया।मौके पर एसआई विकास सेठ,नरेंद्र मुंडा,शंकर दांगी सहित कई अन्य उपस्थित थे।
संवाददाता कुदूस आलम

