सदर अनुमंडल कार्यायलय में दीपावली, गोवर्धन पूजा, चित्रगुप्त पूजा,एवं छठ पूजा को लेकर बैठक आयोजित
चतरा सदर अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय कक्षा में दीपावली, गोवर्धन पूजा,चित्र गुप्त पूजा तथा छठ पूजा को लेकर एक अहम बैठक आहूत की गई।बैठक की अध्यक्षता सदर एसडीओ सह एसडीएम मुहम्मद मुमताज अंसारी ने किया।
बैठक के माध्यम से आह्वान किया गया की आतिशबाजी के लिए पटाखों की दुकान लगाया जाता है जबकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्री अर्जुन गोपाल एवं अन्य बनाम भारत सरकार में Fire Crackers के उपयोग से संबंधित पारित न्यायादेश एवं वाणिज्य उद्योग एवं पेट्रोलियम एवं विस्फोटक मंत्रालय भारत सरकार के निदेशानुसार आतिशबाजी बिक्री एवं स्थल का अस्थायी अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के पश्चात् ही बिक्री किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
आतिश बाजी की दुकान बिल्कुल खाली स्थान, खुला मैदान, खुली जगह में ही होनी चाहिए।
किसी भी स्थिति में दुकान के बाहर फुटपाथ, गलियों, संकीर्ण बाजारों एवं भीड़-भाड़ वाले इलाकों के
साथ-साथ खुलेआम बिक्री कार्य नहीं किया जाना चाहिए।
आतिशबाजी के सामानों बन्द एवं सुरक्षित हो वहीं रखा जाना चाहिए।
एक दुकान से दूसरे दुकान की दूरी कम से कम 03 मीटर एवं प्रतिबंधित क्षेत्र से 100 मीटर होना जरूरी बताया गया है।
तेल से जलने वाले लैम्प, गैस लैम्प या लूज तार से बिजली का प्रकाश आदि नहीं रखा जाए। पूरे कमरा का छत एवं दीवार में वायरिंग हो कमरा में लूज तार नहीं रहे। सभी का अलग-अलग एवं एक मास्टर स्विच जरूर होना चाहिए।
एक क्लस्टर में एक साथ 50 से अधिक दुकानों की अनुमति नहीं दिया जाएगा।
आतिशबाजी का क्रय अनुज्ञप्ति प्राप्त थोक विक्रेता / अधिकृत कम्पनी से हीं करेंगे। किसी भी स्थिति में बिदेशी प्रतिबंधित आतिशबाजी की बिक्री नहीं होना चाहिए। आतिशबाजी के लिए भण्डारण एवं बिक्री दर्ज करेंगे ताकि पंजी की जाँच की जा सके।
आतिशबाजी दुकान में 18 वर्ष या इससे कम आयु वर्ग के तथा वृद्ध व्यक्ति नहीं होना चाहिए।
बिक्री करने वाले प्रशिक्षित रहे ताकि सुरक्षित रूप में इस कार्य को कर सके। दुकानों में पर्याप्त संख्या में अग्निशामक यंत्र बालु भरा बाल्टी पानी का बाल्टी आदि की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए।
अस्थायी शेड का निर्माण एवं दुकानों के सामने नाली के ऊपर दुकान का निर्माण नही होना चाहिए ।
पटाखा प्रतिबंधित क्षेत्र विद्यालय, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एवं सरकारी प्रतिष्ठान से 100 मीटर दूरी पर जलायें अन्य यथा कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
दुकान के लिए अनुज्ञप्ति एवं अग्निशमन पदाधिकारी से अनापत्ति पत्र लेना आवश्यक बताया गया है।
यह भी बताया गया की पर्यावरण अधिनियम 1986 एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेशों के आलोक में आतिशबाजी रात्रि 08:00 बजे से 10:00 बजे तक ही किया जा सकता है।
मिठाई के फुटकर / थोक विक्रेताओं को बताया गया कि आगामी त्यौहारों (दीपावली एवं छठ ) के मद्देनजर मिठाई में अरारोट / मैदा / सूजी एवं अन्य पदार्थो का मिश्रण नहीं करें खास कर खोवा / मेवा में डालडा / रिफाईन तेल, दूध पाउडर, स्टार्च, आटा का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।
मिठाई में रंगीन / चमकीले मिठाईयों में अखाद्य रंगो जैसे गाय छाप / कपड़े रंगने वाले रंगो का प्रयोग जानकारी के अभाव में सुदूरवर्ती गाँवों / कस्बो में किया जाता है जिसे कर्करोग एवं अन्य रोगों की होने की सम्भावना बढ जाती है। खाद्य कारोबारकर्त्ताओं को अपने परिसर में फूड सेफ्टी डिस्पले बोर्ड लगाना एवं 14 डिजिट एफएसएस एआई अनुज्ञप्ति/ रजिस्ट्रेशन नंबर ,कैश रिसिप्ट ,परचेज इनवॉइस,कैश मेमो,बिल इत्यादि पर अंकित / घोषणा करना अति आवश्यक बताया गया है।
मिठाई करोबारकर्ता को सभी तरह के मिठाई के ऊपर उत्पाद तिथि और अंतिम अवधि लिखा होना चाहिए।एमआरपी एवं मिठाई के नाम का टैंग लगाना अनिवार्य बताया गया है।।
सभी प्रकार के फुटकर / थोक विक्रेताओं के द्वारा सड़क के किनारे अस्थाई रूप से दुकान लगाये जाने के कारण आवागमन में समस्या उत्पन्न होती है एवं विधि-व्यवस्था की संधारण में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिसके कारण सड़क के किनारे अस्थाई रूप से दुकान लगाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
इस बाबत सभी अंचल अधिकारी , प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुलिस निरीक्षक एवं थाना प्रभारी, तथा अग्निशमन पदाधिकारी चतरा को निदेशित किया गया है कि आगामी दीपावली एवं छठ त्यौहार के अवसर पर आतिशबाजी के लिए दुकानों की अनुज्ञप्ति हेतु इच्छुक व्यक्तियों का आवेदन-पत्र प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय ताकि अनुज्ञप्ति निर्गत किया जा सके।
अगर निरीक्षण के दौरान उक्त अनुदेशों का उल्लंघन पाया जाता है तो तुरंत सील करते हुए अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।
इस बैठक में सदर डीएसपी केदार राम, एसडीपीओ अविनाश कुमार,सदर
बीडीओ गणेश रजक,सीओ मिथलेश कुमार के अतिरिक्त संबंधित अधिकारी मौजूद थे।