खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत FSSAI लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन करवाने हेतु कैम्प का किया जा रहा आयोजन
चतरा जिले के खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य कारोबार शुरू करने के पहले FSSAI लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त किया जाना वैधानिक अनिवार्यता है। बिना वैद्य FSSAI लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन धारी खाद्य कारोबारकर्त्ता के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 63 के अन्तर्गत 6 (छ: ) मास तक की कारावास की सजा तथा 05 लाख रूपये तक के जुर्माना का प्रावधान है।इस संदर्भ में सिमरिया अनुमण्डल क्षेत्र के सभी खाद्य कारोबारियों के लिए FSSAI लाईसेंस / रजिस्ट्रेशन कैम्प का आयोजन निम्नवत् किया जा रहा है। आज प्रखंड मुख्यालय सभागार टंडवा में FSSAI लाईसेंस / रजिस्ट्रेशन हेतु कैम्प का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य रूप से अनुमंडल पदाधिकारी सिमरिया, सुधीर कुमार दास, जिला खाद्य संरक्षा पदाधिकारी, अभिषेक आनंद समेत प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी टंडवा मौजूद रहे। कैम्प में स्थानीय खाद्य कारोबारियों द्वारा FSSAI लाईसेंस / रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन किया गया। उल्लेखनीय है कि आगामी दिनों में 24 फरवरी को गिद्धौर, 26 फरवरी को लावालौंग, 28 फरवरी को पथलगड्डा एवं 2 मार्च 2022 को सिमरिया प्रखंड मुख्यालय सभागार में सुबह 11 से शाम 5 बजे तक कैम्प का आयोजन किया जाना है।