उपायुक्त के निर्देशानुसार जनवितरण प्रणाली विक्रेता नरेश चौधरी को अनाज वितरण में अनियमितता बरतने पर किया गया निलंबित,निरीक्षण के क्रम में पाई गई कई त्रुटियां, किया जा रहा था वितरण प्रणाली के नियमों का उल्लंघन
चतरा उपायुक्त अबु इमरान द्वारा आज सुबह लगभग 10:30 बजे ग्राम पंचायत पाराडीह प्रखण्ड-चतरा के जनवितरण प्रणाली विक्रेता नरेश चौधरी के दुकान का औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के क्रम में दुकान का समयसारिणी की अवहेलना करते हुए दुकान बंद पाया था तथा कार्डधारियों से पूछताछ करने पर विक्रेता द्वारा वितरण प्रक्रिया में अनियमितता बरतने की बात उजागर हुई थी।इसी के आलोक में उपायुक्त श्री अबु इमरान के निर्देशानुसार जिला परिवहन पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी व प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा के द्वारा ग्राम पंचायत पाराडीह प्रखण्ड-चतरा के जनवितरण प्रणाली विक्रेता नरेश चौधरी की जांच संयुक्त रूप से की गई। जाँच के क्रम में वितरण प्रक्रिया में प्राप्त आवंटन के विरूद्ध वितरण का प्रतिशत बहुत कम पाया गया तथा कार्डधारियों से पूछताछ करने पर पता चला कि नियमित तरीके से उक्त जनवितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रति कार्डधारी में 02 से 05 किलो अनाज की कटौती की जाती रही थी। अन्य त्रुटियों में यह भी पाया गया कि उक्त जनवितरण प्रणाली वविक्रेता की दुकान एकांत जगह पर होने के साथ साथ न ही दुकान की दीवार पर नियमानुसार दुकान का बोर्ड पाया गया न ही कार्डधारियों की अंकित सूची पाई गई। उक्त सभी अनियमितता और त्रुटियां झारखण्ड लक्षित जनवितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2022 के नियमों की अवहेलना करती हैं अतः जनवितरण प्रणाली विक्रेता नरेश चौधरी को वर्णित नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया है।
उपायुक्त के निर्देशानुसार नियमों के अनुरूप कदम उठाते हुए जनवितरण प्रणाली विक्रेता नरेश चौधरी, अनुज्ञप्ति संख्या-07/1988 ग्राम पंचायत पाराडीह प्रखण्ड-चतरा को अनाज वितरण में अनियमितता बरतने पर निलंबित कर दिया गया है तथा नजदीक के जनवितरण प्रणाली विक्रेता श्री रघुवीर प्रसाद अनुज्ञप्ति संख्या – 30 / 84, ग्राम पंचायत पाराडीह प्रखण्ड-चतरा के साथ सम्बद्ध किया गया है।